Mahua Moitra को Supreme Court का सुझाव, Parliament में चर्चा की मांग करें
सुप्रीम कोर्ट ने वैकल्पिक निवेश कोषों के अंतिम लाभार्थी मालिकों और पोर्टफोलियो का सार्वजनिक खुलासा करने संबंधी सेबी को निर्देश देने के अनुरोध वाली महुआ मोइत्रा की याचिका का निपटारा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कानूनी ढांचे के अभाव में अदालत सेबी को अंतिम लाभार्थी मालिकों के बारे में इस तरह की सार्वजनिक जानकारी देने का निर्देश नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिका दायर करने के लिए तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा से सवाल किया और सुझाव दिया कि वह इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर सकती हैं। इसे भी पढ़ें: Women Health के लिए वरदान है Shatavari, Hormonal Balance और बेहतर नींद में मददगार याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि इन निवेश माध्यमों के 'अंतिम लाभार्थी मालिकों' (अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स) का खुलासा न किए जाने से शेयर बाजार में अस्पष्टता पैदा हुई है और इससे हेरफेर (मैनिपुलेशन) की गुंजाइश बन गई है। भूषण ने कहा कि विदेशी इकाइयों के जरिए भारतीय कंपनियों में बड़ी रकम निवेश की जा रही है, लेकिन असल निवेशकों की पहचान का पता नहीं है। उन्होंने कहा, जो लोग विदेशी इकाइयों के जरिए हमारी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वे कौन हैं और क्या वे सेबी (SEBI) के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आज इस बात का काफी संदेह है कि भारी निवेश करने वाली इन कंपनियों के जरिए शेयर बाजार में हेरफेर की जा रही है। उन्होंने तर्क दिया कि 'अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर' (वास्तविक लाभार्थी मालिक) की जानकारी देने की जो अनिवार्यता पहले थी, उसे 2018 में खत्म कर दिया गया। इसके बाद, इकाइयों (entities) के लिए केवल 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) का पालन करना ही जरूरी रह गया। अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की टिप्पणियों का हवाला देते हुए, भूषण ने दलील दी कि जानकारी देने की इस अनिवार्यता को हटाने से नियामक ढांचा कमजोर हो गया है। इसे भी पढ़ें: नाबालिग बेटे के Kochi Mercedes हादसे में फंसे Judge को अग्रिम जमानत, Kerala High Court का आदेश उन्होंने कहा: “मान लीजिए कि किसी कंपनी के शेयर बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। तब कोई स्टॉक ब्रोकर किसी रिटेल निवेशक से कहता है कि शेयर की कीमत बढ़ रही है, तो क्यों न आप भी इसमें पैसा लगा दें... लेकिन उस निवेशक को यह नहीं पता होता कि शेयर की कीमत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसी कंपनी के प्रमोटर AIF या FPI के ज़रिए शेयर खरीद रहे हैं, जिससे शेयर की कीमत ऊपर जा रही है। अगर उसे यह पता चल जाए, तो वह शेयर नहीं खरीदेगा। भूषण ने इस बात पर जोर दिया कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और कई देशों में 'बेनिफिशियल ओनरशिप' (लाभकारी स्वामित्व) का सार्वजनिक रूप से खुलासा करना अनिवार्य है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया, जिनमें ADR और PUCL मामले शामिल हैं। इन मामलों में, कोर्ट ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति, देनदारियों, आपराधिक रिकॉर्ड और शैक्षणिक योग्यताओं का खुलासा करने का निर्देश दिया था, भले ही उस समय इसके लिए कोई कानूनी ढांचा मौजूद नहीं था।
Instagram Account बंद होने पर High Court में रिट नहीं, Civil Suit ही उचित विकल्प
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि संचार और सामाजिक मेलजोल के लिए केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, अपने आप में कोई सरकारी कार्य या सार्वजनिक कर्तव्य नहीं है। अदालत ने माना कि मेटा प्लेटफॉर्म्स इंडिया को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र में नहीं लाया जा सकता, भले ही इसका प्लेटफॉर्म जानकारी फैलाने और जनमत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने सार्थक भगत द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। सार्थक भगत ने बिना किसी पूर्व सूचना या जवाब देने का मौका दिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बंद किए जाने को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि हालांकि इंस्टाग्राम सार्वजनिक चर्चा में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इसका मुख्य काम अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करना है; सार्वजनिक चर्चा तो इसके कामकाज का एक परिणाम है, न कि कोई सार्वजनिक कर्तव्य। इसे भी पढ़ें: Allahabad High Court ने Azam Khan और Abdullah Azam को दी जमानत, सजा पर लगाई रोक 27 अक्टूबर के अपने आदेश में अदालत ने कहा प्रतिवादी संख्या 3 न तो किसी सार्वजनिक कर्तव्य के तहत ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है और न ही अपनी सेवाएं देने के लिए कानूनी रूप से मजबूर है; ये सेवाएं स्वैच्छिक हैं और उपयोगकर्ताओं द्वारा संचालित होती हैं। अदालत ने आगे कहा कि मेटा का कामकाज निजी प्रकृति का है और सरकार का कोई भी आदेश कंपनी को राज्य का कोई पारंपरिक कार्य नहीं सौंपता है। अदालत ने माना कि 'मेटा प्लेटफॉर्म्स इंडिया' ऐसा कोई सार्वजनिक कार्य या कर्तव्य नहीं निभाती है, जिसके कारण वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत 'रिट अधिकार क्षेत्र' (writ jurisdiction) के दायरे में आ सके। अदालत ने कहा कि इस निजी इकाई के खिलाफ याचिकाकर्ता के लिए 'सिविल मुकदमा' (civil suit) दायर करना ज्यादा उचित होगा, जिसमें वह (यदि कोई नुकसान हुआ हो तो) मुआवजे की मांग कर सकता है। भगत ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट बिना किसी पूर्व सूचना या जवाब देने के मौके के बिना ही बंद (disable) कर दिए गए। उन्हें भेजे गए नोटिफिकेशन में कहा गया था कि इंस्टाग्राम के 'कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स' (community standards) का उल्लंघन करने के आरोप में अकाउंट बंद किए गए हैं और इसकी जानकारी हमेशा के लिए हटा दी जाएगी। इसमें यह भी कहा गया था कि वह इस फैसले की दोबारा समीक्षा (review) के लिए अनुरोध नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने इंस्टाग्राम के इन-ऐप मैकेनिज्म के जरिए समीक्षा की मांग की थी, लेकिन उसके अकाउंट बहाल नहीं किए गए और न ही उन्हें बंद करने का कोई ठोस कारण बताया गया। उसने अदालत को यह भी बताया कि उसने 11 सितंबर, 2026 को 'सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021' के नियम 3A के तहत 'शिकायत अपीलीय समिति' (Grievance Appellate Committee) के समक्ष अपील दायर की थी। उनके अनुसार, नियमों के तहत तय 30 दिन की अवधि बीत जाने के बावजूद उनकी अपील लंबित रही। इसे भी पढ़ें: नाबालिग बेटे के Kochi Mercedes हादसे में फंसे Judge को अग्रिम जमानत, Kerala High Court का आदेश अदालत ने 'भारत संघ' (Union of India) के खिलाफ भी कोई राहत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला कि सरकार ने अपने किसी कानूनी कर्तव्य (statutory duty) की अनदेखी की हो। अदालत ने कहा कि 'रिट ऑफ मैंडमस' (writ of mandamus) - जो एक विशेष न्यायिक उपाय है - तब जारी किया जा सकता है जब किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को उसका कानूनी कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करना हो, जिसे निभाने में वह विफल रहा हो। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों के आधार पर यह साबित नहीं होता कि सरकार ने अपने किसी कानूनी दायित्व को निभाने में कोई ठोस लापरवाही बरती है या वह इसमें विफल रही है। इसलिए, अदालत ने माना कि 'रिट ऑफ मैंडमस' जारी करने के लिए जरूरी आधार मौजूद नहीं हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता की इस शिकायत को देखते हुए कि 'ग्रिवेंस अपीलेट कमिटी' (शिकायत अपीलीय समिति) के समक्ष उसकी अपील पर निर्णय लेने में देरी हो रही है, अदालत ने समिति को निर्देश दिया कि वह इस अपील पर जल्द से जल्द फैसला ले। उच्च न्यायालय ने इन निर्देशों के साथ याचिका और उसमें लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया।
Allahabad High Court ने Azam Khan और Abdullah Azam को दी जमानत, सजा पर लगाई रोक
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कथित दो पैन कार्ड धोखाधड़ी मामले में गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद, दोनों नेता इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसे भी पढ़ें: Instagram Account बंद होने पर High Court में रिट नहीं, Civil Suit ही उचित विकल्प जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने उनकी उस अर्जी को मंजूर कर लिया, जिसमें सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अब उनके जेल से बाहर आने की संभावना है। इससे पहले, 15 अक्टूबर को कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, एन.आई. जाफरी और एडवोकेट शाश्वत आनंद की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट अनूप त्रिवेदी और एडवोकेट परितोष कुमार मालवीय पेश हुए थे। इसे भी पढ़ें: नाबालिग बेटे के Kochi Mercedes हादसे में फंसे Judge को अग्रिम जमानत, Kerala High Court का आदेश आज़म खान और अब्दुल्ला खान ने दो पैन कार्ड होने के कथित मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं (क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन) दायर की थी। पिछले साल नवंबर में, रामपुर कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने उन्हें जालसाजी, धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने और आपराधिक साजिश रचने के अपराधों के लिए IPC की धाराओं 467, 468, 420, 471 और 120-B के तहत दोषी ठहराया था।
Kochi Police Commissioner कालिराज महेश कुमार हटाए गए, आर. निशांतिनी को मिली कमान
केरलम सरकार ने बुधवार को कोच्चि के पुलिस आयुक्त कालिराज महेश कुमार का तबादला कर दिया और उनकी जगह आर. निशांतिनी को नियुक्त किया। राज्य सरकार ने यह कदम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के 17 वर्षीय बेटे से जुड़े एक सड़क हादसे के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर बढ़ते विवाद के बीच उठाया गया। कुमार का तबादला चेरानल्लूर पुलिस थाने के चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किए जाने के एक दिन बाद किया गया। इन पुलिसकर्मियों पर हादसे में जान गंवाने वाले एक भोजनालय के मालिक जयबालकृष्णन (55)की मौत की जांच में कथित लापरवाही बरतने का आरोप है। आरोप है कि न्यायाधीश का नाबालिग बेटा मर्सिडीज-बेंज कार चला रहा था जिसने स्कूटर सवार जयबालकृष्णन को टक्कर मारी थी। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया है और मामले से निपटने के तरीके पर सवाल उठाए। परिवार ने नाबालिग को शुरुआत में थाने से ही जमानत पर रिहा करने और साक्ष्य दबाने की कोशिश करने के आरोप लगाए। सरकारी आदेश के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की 2008 बैच की अधिकारी निशांतिनी का तत्काल प्रभाव से दक्षिण क्षेत्र की पुलिस महानिरीक्षक के पद से तबादला कर कोच्चि शहर का पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। सरकार ने 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी पी. प्रकाश को दक्षिण क्षेत्र का पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया है। प्रकाश निवर्तमान में राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आदेश के मुताबिक प्रकाश राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो और साइबर अपराध शाखा का अतिरिक्त प्रभार संभालते रहेंगे। मामले में कथित चूक की जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रारंभिक जांच किए जाने के बाद पुलिस आयुक्त का तबादला किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि उक्त सड़क हादसा गत शनिवार देर रात कोच्चि के चेरानल्लूर में हुआ था। चित्तूर के पास सड़क किनारे भोजनालय चलाने वाले जयबालकृष्णन अपनी दुकान बंद करने के बाद स्कूटर से घर लौट रहे थे, तभी कथित तौर पर मर्सिडीज-बेंज कार ने पीछे से उनके वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में उनकी मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चल रही थी।
केरलम: जज के बेटे से जुड़े हादसे की जांच में लापरवाही बरतने पर कमिश्नर का तबादला, चार पुलिस कर्मी भी सस्पेंड- Kochi city Commissioner transferred negligence accident involving judge son four police personnel suspended
महिला क्रिकेट (Women's Cricket) के सबसे रोमांचक और हाई-प्रोफाइल टूर्नामेंट वीमेंस प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल 2027 (WPL 2027) की नीलामी को लेकर क्रिकेट जगत में सुगबुगाहट अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आज केरल के खूबसूरत शहर कोच्चि (Kochi) में डब्ल्यूपीएल 2027 का मेगा ऑक्शन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम के पाले में जाएगा और किस पर पैसों की सबसे बड़ी बरसात होगी। इस साल की नीलामी के लिए कुल 146 बेहतरीन खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनमें 119 भारतीय और 27 दिग्गज विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। सभी फ्रेंचाइजी अपनी-अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में उतर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा पर्स यूपी वॉरियर्स (UP Warriorz) के पास 3.75 करोड़ रुपये का है, जबकि मुंबई इंडियंस के पास महज 90 लाख रुपये बचे हैं। इस रोमांचक नीलामी से पहले क्रिकेट पंडितों ने उन 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों के नाम तय कर दिए हैं, जिन पर आज सबसे ऊंची बोली लगने और पुराने सारे रिकॉर्ड टूटने की प्रबल संभावना है। आइए विस्तार से जानते हैं कि वे कौन से तीन धुरंधर हैं जिनके लिए आज फ्रेंचाइजियों के बीच महायुद्ध देखने को मिल सकता है।सोफी मॉलिन्यू (Sophie Molineux): 50 लाख रुपये के बेस प्राइस वाली ऑलराउंडर पर होगी पैसों की बारिशऑलराउंडर्स की सूची में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया की स्टार खिलाड़ी सोफी मॉलिन्यू का आता है, जिनका बेस प्राइस 50 लाख रुपये रखा गया है। सोफी मॉलिन्यू सिर्फ एक बेहतरीन बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज ही नहीं हैं, बल्कि वे पारी के निचले क्रम में आकर विस्फोटक बल्लेबाजी करने की अद्भुत क्षमता भी रखती हैं।इसके अलावा उनके पास जो सबसे बड़ी यूएसपी (USP) है, वह है उनकी शानदार लीडरशिप स्किल्स। हाल ही में सोफी मॉलिन्यू की कप्तानी में ही ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने टी20 विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम किया था। उनका मौजूदा फॉर्म भी बेहद शानदार चल रहा है और वे इस साल 16 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल गेंदबाज रही हैं। चूंकि यूपी वॉरियर्स के पास सबसे बड़ा पर्स है और उन्हें अनुभवी सीनियर खिलाड़ियों की सख्त जरूरत है, ऐसे में सोफी मॉलिन्यू को अपने पाले में करने के लिए फ्रेंचाइजियों के बीच जबरदस्त बिडिंग वॉर (Bidding War) देखने को मिल सकती है, जिससे वह ऑक्शन की सबसे महंगी खिलाड़ियों में शुमार हो सकती हैं।चमारी अटापट्टू (Chamari Athapaththu): 30 लाख बेस प्राइस वाली श्रीलंकाई कप्तान दिलाएंगी मालामालश्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की मौजूदा कप्तान और विश्व क्रिकेट की सबसे खतरनाक ऑलराउंडर्स में शुमार चमारी अटापट्टू इस ऑक्शन का दूसरा सबसे बड़ा आकर्षण हैं। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये तय किया गया है, लेकिन मैदान पर उनके जलवे को देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि उनके नाम पर बोली करोड़ों तक पहुंच सकती है।चमारी अटापट्टू वर्तमान में टी20 फॉर्मेट की दुनिया की तीसरे नंबर की ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। हालांकि उन्हें पहले यूपी वॉरियर्स द्वारा रिलीज कर दिया गया था, लेकिन उनकी आक्रामक ओपनिंग बैटिंग और अपनी फिरकी गेंदबाजी से मैच का पासा पलटने की कला उन्हें हर फ्रेंचाइजी की पहली पसंद बनाती है। उनके पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का लंबा कप्तानी अनुभव है। पारी की शुरुआत में तूफानी रन बनाने की उनकी काबिलियत को देखते हुए आज की नीलामी में उन पर पैसों की भारी बरसात होने की पूरी उम्मीद है।वृंदा दिनेश (Vrinda Dinesh): 10 लाख के बेस प्राइस वाली युवा बल्लेबाज के लिए छिड़ेगी जंगइस लिस्ट में तीसरा और सबसे चौंकाने वाला नाम युवा भारतीय बल्लेबाज वृंदा दिनेश का है, जिनका बेस प्राइस मात्र 10 लाख रुपये है। भले ही डब्ल्यूपीएल में उनके पास केवल 10 मैचों का अनुभव है जिसमें उन्होंने 102 रन बनाए हैं, लेकिन उनका हालिया प्रदर्शन इतना धमाकेदार रहा है कि हर कोई उनकी बल्लेबाजी का मुरीद हो चुका है।वृंदा दिनेश के लिए यह साल बेहद शानदार रहा है। उन्होंने महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में 176.28 के बवंडर स्ट्राइक रेट से कुल 171 रन बनाए थे। इसके बाद इंडिया ए के लिए खेलते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ घरेलू व विदेशी दौरों पर बेहद दमदार पारियां खेलीं। हाल ही में महारानी टी20 ट्रॉफी 2026 में भी उन्होंने मात्र 7 पारियों में 256 रन बनाकर अपनी बेहतरीन फॉर्म का लोहा मनवाया है। युवा और अनकैapped या कम अनुभवी भारतीय प्रतिभाओं की मांग को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स जैसी टीमें वृंदा को खरीदने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा सकती हैं, जिससे उनकी कीमत उनके बेस प्राइस से कई गुना ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है।यूपी वॉरियर्स के पास सबसे बड़ा पर्स, बदल सकती है टीमों की तस्वीरआज होने वाले इस महासंग्राम में सभी पांचों फ्रेंचाइजी अपनी रणनीति को अमलीजामा पहनाने के लिए तैयार हैं। यूपी वॉरियर्स के पास 3.75 करोड़ रुपये का सबसे भारी-भरकम फंड है, जिसका मतलब साफ है कि वे नीलामी के टेबल पर अपनी मनपसंद खिलाड़ियों को खरीदने के लिए सबसे मजबूत स्थिति में हैं।वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के पास भी 1-1 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम बची है, जिससे वे भी अपनी रणनीति के तहत बड़े दांव खेल सकती हैं। मुंबई इंडियंस के पास कम बजट (90 लाख रुपये) होने के कारण उन्हें बहुत ही सूझबूझ के साथ स्मार्ट पिक करनी होगी। कुल मिलाकर, WPL 2027 की यह नीलामी महिला क्रिकेट इतिहास के कई नए पन्ने लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां आज यह तय हो जाएगा कि आगामी सीजन में कौन सी टीम सबसे ज्यादा संतुलित और घातक बनकर उभरती है।
Kochi Mercedes Crash: जज के नाबालिग बेटे पर गैर-इरादतन हत्या का केस, दोबारा हिरासत में
केरलम में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश के 17 वर्षीय बेटे द्वारा चलाई जा रही कार से हुई टक्कर में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों के विरोध प्रदर्शन के बाद नाबालिग आरोपी को दोबारा हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पहले जमानत पर रिहा कर दिया गया था लेकिन बाद में उसके खिलाफ अधिक गंभीर आरोप लगाए गए। यह घटना रविवार तड़के चेरानेल्लूर के मराप्परम्बु में कंटेनर मार्ग पर हुई, जहां तेज रफ्तार मर्सिडीज-बेंज कार की चपेट में आने से 55 वर्षीय जयबालकृष्णन की मौत हो गई। वह चेरानेल्लूर के साउथ चिट्टूर के निवासी थे। कार न्यायाधीश के नाम पर पंजीकृत थी और आरोप है कि उसे उनका बेटा चला रहा था। पुलिस के अनुसार, सड़क किनारे खानपान की दुकान चलाने वाले जयबालकृष्णन दुर्घटना के समय अपने स्कूटर से घर लौट रहे थे। पुलिस ने शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया था। रविवार शाम तक आरोपी को थाने से जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि इसके बाद चेरानेल्लूर थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मृतक के बेटे और बेटी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आरोपी को हिरासत में लेने और उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करने की मांग की। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और प्रारंभिक जांच के आधार पर मामले में बीएनएस की धारा 105 (हत्या की श्रेणी में न आने वाली गैर-इरादतन हत्या) लगाई गई। पुलिस ने बताया कि जांच में सामने आया कि नाबालिग लड़का कार तेज गति से चला रहा था और इससे पहले भी इसी तरह वाहन चलाया करता था। इसके बाद अधिक गंभीर आरोप लगाने का निर्णय लिया गया। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान जयबालकृष्णन की बेटी बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अधिक लोगों के जुटने के बाद पुलिस ने आरोपी को दोबारा हिरासत में लेने का निर्णय लिया। देर रात पुलिस न्यायाधीश के आवास पर पहुंची, जहां उसने उनके बेटे को हिरासत में लिया और फिर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जिसने उसे जमानत दे दी। हालांकि, कार्यवाही पूरी होने के बाद मृतक के परिजन वहां से चले गए लेकिन उन्होंने नाबालिग बेटे को वाहन चलाने देने के आरोप में न्यायाधीश के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। पुलिस के अनुसार, मामले में कानूनी राय मांगी गई है कि क्या न्यायाधीश पर आरोप तय किए जा सकते हैं या नहीं, इसपर सोमवार को फैसला लिया जाएगा।
IRCTC लाया Kochi से Amazing Hyderabad Tour Package, 12 अक्टूबर से शुरू होगी यात्रा
घुमक्कड़ लोग घूमने के लिए नई-नई जगहों को खोज में लगे रहते हैं। अगर हैदराबाद आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में है, तो IRCTC का नया टूर पैकेज, आपकी छोटी यात्रा की प्लानिंग को आसान बना सकता है। 'अमेजिंग हैदराबाद' नाम का यह चार दिन का पैकेज कोच्चि से 12 से 15 अक्टूबर, 2026 के लिए तय किया गया है। इस पैकेज की कीमत 27,150 रुपये प्रति व्यक्ति है। 4 दिन के टूर पैकेज - इस यात्रा की शुरुआत 12 अक्टूबर को कोच्चि से हैदराबाद के लिए सुबह की फ्लाइट से है। यहां पहुंचने के बाद, यात्री रात के लिए होटल में चेक-इन करने से पहले 'स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी', चारमीनार और गोलकुंडा फोर्ट जाएंगे। - दूसरे दिन रामोजी फिल्म सिटी घूमाया जाएगा। ब्रेकफास्ट के बाद यात्री को फिल्म स्टूडियो के विशाल कॉम्प्लेक्स जाएंगे। - तीसरे दिन पर्यटकों को मक्का मस्जिद और चौमहल्ला पैलेस ले जाएगा। जिसके बाद उन्हें हैदराबाद की आर्किटेक्चरल और सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई जाएगी। दोपहर का समय यात्रियों के लिए खाली होगा ताकि वे अपनी मर्जी से धूम सके। - चौथे दिन यानी के 15 अक्तूबर को सैलर जंग म्यूजियम और बिड़ला मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। लंच के बाद, यात्री कोच्चि के लिए देर रात की वापसी वाली फ्लाइट से अपने शहर जा सकते हैं। IRCTC हैदराबाद टूर पैकेज की कीमत कितनी है? सिंगल ऑक्यूपेंसी: ₹34,450 प्रति व्यक्ति डबल ऑक्यूपेंसी: ₹28,200 प्रति व्यक्ति ट्रिपल ऑक्यूपेंसी: ₹27,150 प्रति व्यक्ति 5-11 साल के बच्चे: अलग बिस्तर के साथ ₹22,950 और बिना बिस्तर के ₹18,750 2-4 साल के बच्चे: बिना बिस्तर के ₹18,750 ₹27,150 प्रति व्यक्ति की शुरुआती कीमत ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के लिए है। पैकेज में मिलने वाली सुविधाएं IRCTC टूर पैकेज में कोच्चि और हैदराबाद के बीच इकॉनमी-क्लास की फ़्लाइट, एयर-कंडीशंड होटल में तीन रात ठहरने की सुविधा, तीन बार नाश्ता और तीन बार डिनर शामिल हैं। यात्रियों को घूमने-फिरने के लिए एयर-कंडीशन्ड गाड़ियां मिलेंगी और कुछ खास दिनों पर गाइड की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

