शहरियों ने अभी तक निगम को जमा नहीं करवाया 145 करोड़ रुपए प्रापर्टी टैक्स
शहरियों ने नगर निगम को प्रापर्टी टैक्स के रूप में 145 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। निगम लोगों से प्रापर्टी टैक्स को जमा करवाने के लिए प्रयास कर रहा है। लोग यदि प्रापर्टी टैक्स जमा करवा दें तो निगम का खजाना भर सकता है। लेकिन अभी लोग इसमें रूचि नहीं दिखा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हर साल 180 लाख लोग निगम को अपना प्रापर्टी टैक्स जमा करवाना होता है। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2024 तक 7144 नई प्रॉपर्टियां निगम में जुड़ी हैं। निगम अधिकारियों के मुताबिक कुल बकाया 145 करोड़ में से तो 75 करोड़ रुपये 2024 का प्रापर्टी टैक्स बकाया है। ये बकाया शहर के 81780 लोगों का है। साल 2024-25 का प्रापर्टी टैक्स में 1 लाख लोगों ने करीब 45 करोड़ रुपए निगम खजाने में जमा करवा दिए हैं। इसके साथ ही पिछले कई सालों बकाया खड़े 90 करोड़ में से 31 अगस्त तक सरकार की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) के तहत 1.36 लाख लोगों ने 20 करोड़ रुपए जमा करवा दिए हैं। इस प्रकार नगर निगम का कुल बकाया करीब 70 करोड़ रुपए रह गया। राज्य सरकार ने लोगों को लाभ पहुंचाने व प्रापर्टी टैक्स की वसूली के लिए ओटीएस स्कीम लेकर आई थी। इसे जुलाई में लाया गया था। लोगों के हित में सरकार ने 31 अगस्त तक बढ़ाया गया, लेकिन लेकिन लोगों ने इस का लाभ नहीं उठाया। इसके तहत लोग बिना जुर्माना व बिना ब्याज के प्रापर्टी टैक्स जमा करवा सकते थे। लुधियाना|नगर निगम (एमसी) लुधियाना ने जनता से अपील की है कि वे चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) का प्रॉपर्टी टैक्स 30 सितंबर तक जमा कर दें ताकि 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकें। अधिकारियों के अनुसार, शहर में 1 लाख से अधिक संपत्ति मालिक अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं और यदि वे 30 सितंबर के बाद टैक्स भरते हैं तो उन्हें छूट का लाभ नहीं मिलेगा। निगम अधिकारियों ने बताया कि यदि 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दिया जाता है तो 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक टैक्स भरने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। जबकि 1 जनवरी से 31 मार्च तक टैक्स भरने वालों पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। यदि 31 मार्च तक भी टैक्स जमा नहीं किया गया तो 20 प्रतिशत जुर्माना और 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। मेयर प्रिंसिपल इंदरजीत कौर और एमसी कमिश्नर आदित्य डेचलवाल ने कहा कि लंबी कतारों से बचने के लिए निवासी एमसी की वेबसाइट (mcludhiana.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन भी बकाया टैक्स जमा कर सकते हैं।